बिहार मैं आरक्षण की सीमा 15% बढ़ेगी :–मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का विधेयक इसी सत्र में लाया जाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानमंडल के दोनों सदनों में इसकी घोषणा की उन्होंने प्रदेश में आरक्षण की सीमा 15 फीस दी बढ़कर 60 से 75 फिर देख करने का प्रस्ताव दिया है
इसके तहत अनुसूचित जाति का आरक्षण बढ़कर 20% और एसटी का 2% जबकि पिछड़ा अति पिछड़ा का आरक्षण बढ़कर 43 फ़ीसदी करने का प्रस्ताव है इसी में पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को दिया जाने वाला तीन फिरती आरक्षण भी समायोजित होगा मुख्यमंत्री मंगलवार को सदन में जाती है गणना से संबंधित सरकार के प्रतिवेदन पर बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक सर्वे के आधार पर पिक्चरों की संख्या 27.12% अति पिछड़ों की संख्या 36.01% एसी की 19.65% सेंट कि 1.68 वह सामान्य वर्ग के 15 52% हो गई है समय के अनुसार आरक्षण सीमा बढ़ाने की जरूरत है इसलिए हमने प्रस्ताव दिया है
आरक्षण बढ़ाने पर कैबिनेट की मोहर लगेगी 9 को सदन से होगा आरक्षण बढ़ोतरी प्रस्ताव पारित
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आरक्षण सीमा 60 फ़ीसदी से बना कर 75 फ़ीसदी करने के प्रस्ताव पर मोहर लगी इसके लिए कैबिनेट ने बिहार आरक्षण बिल 2023 पर मोहर लगाई है
दोनों सदनों में 9 नवंबर को इस पर मोहर लगेगी प्रस्तावित विधेयक के मुताबिक पिछड़ा वर्ग को 18% अति पिछड़ा वर्ग को 25% स को 20% एसटी को 2% का आरक्षण मिलेगा 9 नवंबर को सदन में अन्य विधेयक को के संग इसे भी पारित कराया जाएगा कैबिनेट ने सतत जीवन कोपार्जन योजना राशि में इजाफा को भी मंजूरी दी है सहायता राशि 1 लाख से बढ़कर 2 लाख करने की योजना है गरीब परिवारों को स्वरोजगारों के लिए दो-दो लाख रुपए देने वह 63850 आवास इन परिवारों को जमीन के लिए एक ₹100000 देने पर भी मोहर लगी है
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि तमाम रिपोर्ट केंद्र सरकार को भी भेजेंगे अनुरोध करेंगे कि वह भी जातीय जनगणना करें इस आधार पर विकास योजना बनाने में मदद मिलेगी केंद्र को इससे लाभ भी होगा