बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बने अध्यापक नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक की नियुक्ति में भाग लेने का शिक्षा विभाग ने दिया सुनहरा मौका
शिक्षा विभाग ने देर रात एक आदेश जारी कर कहा कि वैसे नियोजित शिक्षक जिनकी बहाली बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अध्यापक के रूप में हो गई है और पहले से वह नियोजित शिक्षक के रूप में अगर कार्य कर रहे हैं तो ऐसे नियोजित शिक्षकों को विद्यालय प्रधानाध्यापक बनने का मौका मिलेगा ऐसे सभी नियोजित शिक्षक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विद्यालय अध्यापक बन गए हैं उन्हें प्रधानाध्यापक की नियुक्ति में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा उनके अनुभव की गणना पहले से पद स्थापित विद्यालयों से लेकर वर्तमान में पदस्थापित विद्यालय तक की जाएगी
बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से उच्च माध्यमिक स्कूलों में 661 प्रधानाध्यापकों के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी है शिक्षा विभाग में मंगलवार को शिक्षक अनुभव की योग्यता को लेकर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि शिक्षकों के अनुभव में स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित शिक्षकों की अवधि या निजी स्कूलों में पढ़ने की अवधि को भी जोड़ा जाएगा हालांकि इसके लिए अनुभव की आद्रता की अवधि को अलग-अलग रखा गया है
बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन चार से लेकर 12 वर्ष न्यूनतम अनुभव अर्हता
उच्च माध्यमिक नियोजित शिक्षक यदि बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षक नियुक्ति के तहत वर्ग 11 12 में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं तो स्थानीय निकाय की अवधि जोड़कर 4 वर्ष की लगातार सेवा न्यूनतम आता होगी
माध्यमिक नियोजित शिक्षक जरिए वर्ग 9 10 में विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए हैं तो आज शादी निकाय की अवधि जोड़कर 8 वर्ष की लगातार सेवा न्यूनतम आता होगी
माध्यमिक नियोजित शिक्षक दे दिए 11वीं 12वीं में विद्यालय अध्यापक के रूप में चुने गए हैं तो स्थानीय निकाय की अवधि जोड़कर न्यूनतम 8 साल की लगातार सेवा अनिवार्य होगी
CBSE, ICSC , BSEB से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में माध्यमिक शिक्षक रहे हो और बाद में नियोजित शिक्षक गया बिहार लोक सेवा आयोग से विद्यालय अध्यापक बने हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों तरह के विद्यालयों की अनुभव अवधि को एक साथ जोड़कर न्यूनतम 12 वर्ष की अवधि मान्य होगी
निजी स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षक रहे हो और बाद में 11 12वीं के नियोजित शिक्षक विद्या विद्यालय अध्यापक के पद पर कार्यरत रहे हो तो दोनों तरह के विद्यालयों की अनुभव अवधि को एक साथ जोड़कर न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि मान्य होगी