विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का संसोधन होने पर सक्ष्मता पास शिक्षा मित्रो को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलते ही मूल वेतन 39500 जबकि 2007 वाले नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन 36500 रु हो जाएगा 

विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का संसोधन होने पर सक्ष्मता पास शिक्षा मित्रो को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति मिलते ही मूल वेतन 39500 जबकि 2007 वाले नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन 36500 रु हो जाएगा 

 

 

सक्ष्मता पास विशिष्ट शिक्षक बनने वाले नियोजित शिक्षकों के विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में संसोधन हेतु शिक्षा मंत्री ने दी सहमति,। नियमावली संसोधन होते ही सक्ष्मता पास करने वाले शिक्षा मित्रों का मूलवतन 39500 जबकि 2007 में बहाल हुए नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन 36500 रु हो जाएगा । इस आधार पर नियोजित शिक्षकों से विशिष्ट शिक्षक बनने पर शिक्षकों के वेतन में लगभग 20 हजार रु तक की बढ़ोतरी हो जाएगी ।

 

बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी और राहत वाली खबर सामने आ रही है शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विशिष्ट शिक्षक के नियमावली संशोधन पर शिक्षा मंत्री की सहमति प्राप्त हो गई है बहुत जल्द विशिष्ट नियमावली का संशोधन कर विशिष्ट शिक्षक बनने वाले नियोजित शिक्षकों को नीति सरकार सौगात देने जा रही है

विशिष्ट शिक्षक नियमावली में साक्षमता परीक्षा परिणाम प्रशासन की तिथि से विशेष शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने पर संशोधन किया जाएगा

दूसरा संशोधन पूर्व से सरकारी स्कूलों में पदस्थापित ऐसे नियोजित शिक्षक जो साक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं उन्हें सेवा निरंतर का लाभ दिया जाएगा ताकि उनके द्वारा सरकारी स्कूल में पूर्व में दिए गए उनकी सेवा बेकार न जाए

तीसरा संशोधन विशिष्ट शिक्षकों को पे मैट्रिक के हिसाब से मूल वेतन दिए जाने पर भी बिहार सरकार विचार कर रही है यदि पर मैट्रिक्स के आधार पर मूल वेतन पर बिहार सरकार संशोधन करती है तो ऐसी स्थिति में 17 18 साल से अपनी सेवा दे रहे नियोजित शिक्षकों का विशिष्ट शिक्षक बनते ही मूल वेतन 36500 हो जाएगा ऐसी स्थिति में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन लगभग 70000 के आसपास पहुंच जाएगा एनपीएस में कटौती के बावजूद भी उन्हें लगभग 55 से ₹70000 प्रतिमा मिलेंगे और उनकी सीनियरिटी भी बरकरार रहेगी उनके योगदान की तिथि से ही उनकी सीनियरिटी बरकरार रखी जाएगी

रही बात शिक्षकों के ट्रांसफर की तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में इस बात पर संशोधन किया जाएगा कि जिस तरह जिला के लिए तीन विकल्प लिए गए हैं उसी प्रकार विद्यालय के लिए तीन प्रखंड का विकल्प लिया जाएगा इस तीन प्रखंड में किसी भी विद्यालय में उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जाएगी मतलब यह हुआ कि आप शिक्षकों को मात्र 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही विद्यालय आवंटित किया जाएगा इसमें भी खासकर महिलाओं और दिव्यांग को विशेष सुविधा दी जाएगी

विशिष्ट शिक्षक नियमावली संशोधन में शिक्षकों के पैरों की पर भी कमेटी निर्णय लेगी जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है के जिन शिक्षकों की सेवा 8 वर्ष से अधिक हो गई है उन्हें स्नातक ग्रेड में पदोन्नति कर पर मैट्रिक की दर से लगभग 29500 रुपए उनका बेसिक वेतन निर्धारण किया जा सकता है यदि ऐसा हुआ तो पर्नति पाने वाले विशेष शिक्षकों का वेतन लगभग 70 से 80 हजार के बीच पहुंच जाएगा नई पेंशन स्कीम में कटौती के बावजूद शिक्षकों को लगभग 70 हजार रुपए वेतन का भुगतान होगा

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