PATNA HIGHCOURT – दस साल बाद बिहार बोर्ड ने दिया इंटर साइंस का रिजल्ट, हाईकोर्ट ने लगाया पांच लाख का जुर्माना
देश में सबसे पहले बोर्ड परीक्षा कराने और सबसे पहले रिजल्ट जारी करने के लिए चर्चित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर पटना हाई कोर्ट ने इंटर साइंस का रिजल्ट दस साल बाद देने के मामले में दस लाख रुपये का लगा जुर्माना को कम करते हुए पांच लाख रुपये कर दिया।
साथ ही ये भी कहा कि तीन माह के भीतर जुर्माना राशि नहीं दिये जाने पर छात्रा को बीस हजार रुपये मुकदमाबाजी करने के लिए देना होगा। जस्टिस पीबी बजनथ्री और जस्टिस सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव की ओर से दायर अपील पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
गौरतलब है कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इंटर सायंस 2012 का रिजल्ट 4 जुलाई 2020 को देने पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।परीक्षा समिति ने सिंगल बेंच के आदेश को अपील दायर कर चुनौती दी थी। समिति की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि परीक्षा के सात साल बाद केस दायर किया गया।उनका कहना था कि रिजल्ट जारी नहीं किये जाने पर छात्रा को किस प्रकार का परेशानी का सामना करना पड़ा,इस बात का अर्जी में कोई जिक्र नहीं किया गया।
उनका कहना था कि समिति ने चार सदस्यीय कमेटी का गठन कर पूरे मामले पर जांच पड़ताल किया गया। औसत अंक के आधार पर रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया गया। उनका कहना था कि जिम्मेदार कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी और विभागीय कार्रवाई शुरू की गई हैं।