अब किसी भी छुट्टी के लिए शिक्षकों को BEO, DPO व DEO साहब की नहीं करनी होंगी जी हजूरी, सभी तरह की छुट्टी की स्वीकृति के लिए अधिकारीयों को मिला मात्र इतना ही दिन, इस अवधि मे स्वीकृति नहीं होने पर छुट्टी स्वतः हो जाएगी स्वीकृत, अधिकारियो पर होंगी कारवाई

अब किसी भी छुट्टी के लिए शिक्षकों को BEO, DPO व DEO साहब की नहीं करनी होंगी जी हजूरी, सभी तरह की छुट्टी की स्वीकृति के लिए अधिकारीयों को मिला मात्र इतना ही दिन, इस अवधि मे स्वीकृति नहीं होने पर छुट्टी स्वतः हो जाएगी स्वीकृत, अधिकारियो पर होंगी कारवाई

 

 

शिक्षकों की CL, SL मेटरनीटी अवकाश, मेडिकल, अवैतनिक, पैतृत्व व अध्धयन अवकाश हेतु ACS शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन की जारी, मात्र इतने दिनों मे हर हाल मे DEO व BEO साहब को छुट्टी करना होगा स्वीकृत,

अगर किसी विद्यालय की जमीन अतिक्रमित है, तो उसे भी रिकार्ड में शामिल किया जाएगा और उसे अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी।

सभी विद्यालयों की जमीन और उसके संपत्तियों के रखरखाव, सुरक्षा और निगरानी के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जल्द ही एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर विंग तैयार किया जाएगा।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। वे शिक्षा की बात : हर शनिवार कार्यक्रम में लाइव थे।

उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से तैयार किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर विंग में भू-संपदा अधिकारी और सहायक भू-संपदा अधिकारी की नियुक्ति जल्द की जाएगी।

इन पदाधिकारियों की यह जिम्मेदारी होगी कि राज्य के सभी विद्यालयों की जमीन और अतिक्रमित जमीन के बारे में पूरा रिकार्ड तैयार करना और जिलेवार व प्रखंडवार उसका रजिस्टर बनाना।

जिन विद्यालयों की जमीन अतिक्रमित है, उसके विरुद्ध स्थानीय पुलिस-प्रशासन की मदद से कार्रवाई कर मुक्त कराया जाएगा।

विद्यालयों की जमीन व अन्य संपदा का रखरखाव, प्रबंधन और निगरानी की कमान भू-संपदा पदाधिकारियों के जिम्मे होगी।

अगर सरकारी विद्यालय के बच्चे कोचिंग में पढ़ते पाए गए तो उसे बंद किया जाएगा

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने कहा कि वैसे सरकार का पहले से यह आदेश है कि विद्यालय अवधि में कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं संचालित हाेंगे।

अगर विद्यालय अवधि में कोई कोचिंग संस्थान खुला है और उसमें सरकारी विद्यालय के बच्चे पढ़ाई करते पाए जाते हैं उस पर कार्रवाई होगी और उसे बंद करेंगे। इस संबंध में स्पष्ट रूप से सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश है।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई बच्चा ट्यूशन के बहाने विद्यालय से लापता रहत है तो प्रधानाध्यापक एक बार लिखित में नोटिस देकर संबंधित अभिभावक को बताएंगे कि बच्चे को विद्यालय भेंजे, नहीं तो उसका नाम विद्यालय से काट दिया जाएगा।

इसी तरह पैरेंट मीटिंग में अभिभावक विद्यालय में नहीं आते हैं तो उन्हें भी चेतावनी दें। अभिभावकों से भी अपील है कि बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेंजे ताकि शिक्षक उन्हें पढ़ा सकें।

अगर सरकारी विद्यालय में केवल बच्चे का नामांकन कराते हैं और कोचिंग में पढ़ाते हैं तो उस नामांकन से क्या फायदा होगा?

शिक्षकों को अवकाश के लिए गाइडलाइन तैयार

अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति को लेकर तैयार गाइडलाइन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन जल्द ही जारी किया जाएगा।

इसके मुताबिक किस संवर्ग के शिक्षक के लिए कितनी छुट्टियां स्वीकृत होंगी, इसका प्रविधान गाइडलाइन में किया गया है। वैसे शिक्षकों को अवकाश लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना है।

यह जिला शिक्षा अधिकारी की जवाबदेही होगी कि शिक्षकों के प्राप्त आनलाइन आवेदन पर अवकाश की स्वीकृति सात दिनों के अंदर दें। अगर आवेदन पर सात दिनों में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो अवकाश स्वीकृत माना जाएगा।

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