नियोजित शिक्षकों की कोर्ट में सुनवाई पूरी , हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
पटना हाई कोर्ट ने राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया है
मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने प्रमोद कुमार यादव एवं द्वारा याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर ली है
याचिका कर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार द्वारा राज में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2023 में नई नियमावली बनाई गई है नई नियमावली के अंतर्गत 2006 से 2023 तक नियुक्त शिक्षकों को इस प्रक्रिया में शामिल होना होगा
नहीं नियमावली के अंतर्गत जो शिक्षक परीक्षा में सफल होंगे वह सरकारी कर्मी बन जाएंगे जो नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे उन पर पुरानी नियमावली ही लागू होगी इस नई नियमावली के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा देकर अनुशंसा करने की जिम्मेदारी बिहार लोक सेवा आयोग को सौंप गई है