मतदान कर्मियों का मानदेय भारत निर्वाचन आयोग ने किया फिक्स , 700, 500 व 350 रु प्रतिदिन की दर से मिलेगा मानदेय
लोकसभा चुनाव में मतदान कार्य करने वाले कर्मियों एवं सुरक्षा कर्मियों के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने मानदेय भुगतान संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।
कुल 21 श्रेणी में कर्मियों के लिए यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता भुगतान की व्यवस्था है। अल्पाहार एवं भोजन के लिए प्रतिदिन 350 रुपये मिलेंगे।
सीईओ एचआर श्रीनिवास की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग एवं वित्त विभाग की सहमति से यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता भुगतान का निर्धारण किया गया है।
पीठासीन अधिकारियों को सात सौ रुपये प्रतिदिन, मतदान अधिकारी पांच सौ रुपये प्रतिदिन, चतुर्थवर्गीय कर्मी 350 रुपये प्रतिदिन, सेक्टर अधिकारी/ जोनल/ गस्ती दल दंडाधिकारी सात सौ रुपये प्रतिदिन, सरकारी चालक को पांच सौ रुपये प्रतिदिन, मतगणना पर्यवेक्षक सात सौ रुपये प्रतिदिन तक भुगतान का प्रविधान किया गया है।
इसके अलावा, मतगणना सहायक पांच सौ रुपये प्रतिदिन, माइक्रो पर्यवक्षक सात सौ रुपये प्रतिदिन, आयकर निरीक्षक को 2150 रुपये प्रतिदिन, वीडियो सर्विलांस टीम, वीडियो व्यूविंग टीम, अकाउंटिंग टीम, एक्सपेंडिचर मानीटरिंग कंट्रोल, रूम एंड काल सेंटर स्टाफ, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानीटरिंग कमेटी, स्टैटिक सर्विलांस टीम, एक्सपेंडिचर मानीटरिंग सेल कर्मियों के लिए 21 सौ रुपये से लेकर छह सौ रुपये तक भुगतान का प्रविधान किया गया है।
फ्लाइंग स्क्वॉड 3350 रुपये एकमुश्त, पुलिस निरीक्षक/ पुलिस अवर निरीक्षक सात सौ रुपये प्रतिदिन, सहायक निरीक्षक/ हवलदार/ सिपाही को पांच सौ रुपये प्रतिदिन की दर से मानदेय मिलेगा। चौकीदार/ दफदार, एनसीसी कैडेट एवं चतुर्थ श्रेणी पुलिस कर्मियों को 350 रुपये प्रतिदिन की दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
वहीं, पर्दानशी महिलाओें की पहचान हेतु प्रतिनियुक्त कर्मी को 350 रुपये प्रतिदिन, राज्यस्तरीय/ प्रमंडल/ स्तरीय/ जिला/ अनुमंडल स्तर के मास्टर प्रशिक्षक 3500 रुपये एकमुश्त, सुपर जोनल पांच हजार रुपये एकमुश्त, हेल्पडेस्क पर प्रतिनियुक्त एक कर्मी प्रतिदिन पांच सौ रुपये भुगतान का प्रविधान किया गया है।