ACS ने शिक्षा सेवकों के लिए जारी किया आदेश , 75 फीसदी से कम हुई बच्चों की उपस्थिति तो चयनमुक्त होंगे शिक्षा सेवक,
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने इस संबंध में डीईओ रंजीत पासवान को पत्र भेजा है। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि शिक्षा सेवक संबद्ध विद्यालयों में केवल हाजिरी बनाएंगे।
इसके बाद पोषक क्षेत्र में भ्रमण करेंगे।
शिक्षा सेवकों को छह से 14 आयु वर्ग के शत-प्रतिशत बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराकर स्कूल पहुंचाने की जिम्मेवारी सौंपी गयी है। शिक्षा सेवकों को छह से 14 आयु वर्ग के बच्चों को संबंधित कोचिंग कराकर एक साथ बच्चों को विद्यालय पहुंचाने को कहा गया है।
दोपहर एक से दो बजे तक संबंधित टोले में 15 से 45 आयु वर्ग के असाक्षर महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग के महिलाओं को साक्षरता केन्द्र में पढ़ाने का आदेश दिया गया है। ताकि, असाक्षर महिलाओं को साक्षर बनाया जा सके।
साथ ही, संबद्ध विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में सहयोग, मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना, खेलकूद, पर्यावरण संबंधी गतिविधि व अन्य गतिविधियों में सहयोग करना व बच्चों को चिकित्सा जांच में आवश्यक सहयोग करने का आदेश दिया गया है।