साक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग ने उठाया सख्त कदम मात्र पात्र शिक्षक ही दे सकेंगे साक्षमता परीक्षा
पात्रता की सत्यापन को लेकर सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है
राज्य कर्मी का दर्जा हासिल करने के लिए पत्र नियोजित शिक्षक की साक्षरता परीक्षा में बैठेंगे सभी प्रकार की न्यायालय शिक्षक अपीलीय प्राधिकार में विचार अधीन मामलों से संबंधित नियोजित शिक्षक का साक्षमता परीक्षा के आवेदन पत्र जमा नहीं लिए जाएंगे परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर राज्य के सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है
बिहार बोर्ड द्वारा सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि स्वच्छता परीक्षा स्थानीय निकायों द्वारा विधिवत चयनित नियोजित एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए है इससे इधर कोई भी शिक्षक व्यक्ति साक्षमता परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं है इसके अतिरिक्त पूर्व में नियोजित रहे और वर्तमान में नियोजित या सेवानिवृत हो चुके शिक्षक की परीक्षा में शामिल होने के पात्र नहीं है निर्देश के मुताबिक साक्षमता परीक्षा देने के बाद मूल प्रवेश पत्र गुम होने की स्थिति में शिक्षा का अभ्यर्थियों को फिर से साक्षरता परीक्षा देनी होगी साक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर स्थानीय निकाय के माध्यम से नियोजित शिक्षकों द्वारा भरा जाएगा बिहार सरकार ने करीब साढे तीन लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा के लिए साक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रावधान किया है
साक्षरता परीक्षा देने के बाद मूल प्रवेश पत्र गुम होने की स्थिति में शिक्षा का विद्यार्थियों को फिर से साक्षमता परीक्षा देनी होगी ऐसी स्थिति में प्रवेश मूल मूल प्रवेश पत्र को अभ्यर्थी अच्छी तरीके से रखें और परीक्षा समाप्ति के बाद इसे अपने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को समर्पित कर दें ताकि उनके परिणाम में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो और ना ही उन्हें दोबारा परीक्षा देने की जरूरत पड़े