गलत निवास प्रमाण पत्र लेकर बने BPSC  शिक्षकों को शिक्षा विभाग में थमाया नोटिस , नॉकरी से किये जाएंगे ऐसे शिक्षक बर्खास्त

गलत निवास प्रमाण पत्र लेकर बने BPSC  शिक्षकों को शिक्षा विभाग में थमाया नोटिस , नॉकरी से किये जाएंगे ऐसे शिक्षक बर्खास्त

राजभर में दर्जनों ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने बीएससी में शिक्षक नियुक्ति में नौकरी पाई है ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो गलत निवास प्रमाण पत्र देकर बीएससी पास कर शिक्षक बन गए

बिहार के अररिया जिला के 12 महिला शिक्षिकाओं को गलत तरीके से बिहार बनाकर आरक्षण का लाभ लेने के मामले में शिक्षा विभाग ने नोटिस देकर जवाब मांगा है इस आलोक में इन 12 शिक्षकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रावधान 60% से कम होने के कारण उनकी उम्मीदवारी निरस्त करनी योग्य है

इस संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना रविरंजन ने पत्र जारी किया है तिलक कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26 ऑब्लिक 2023 के आलोक में चयनित विद्यालय अध्यापकों द्वारा उपस्थित शैक्षणिक पर शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया जाना है इस पर निम्न विद्यालय अध्यापकों के शैक्षिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के सत्यापन के क्रम में पाया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग के निहित प्रावधान के आलोक में विद्यालय अध्यापक के लिए शिक्षक पात्रता की योग्यता पूर्ण नहीं है

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने कहा कि निहित प्रावधान क्या आलोक में किसी प्रकार की आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही दे है इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा भी प्रावधानित है कि राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम 3 1992 के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दवा नहीं कर सकेंगे

शिक्षा विभाग में तीन दिन के भीतर सभी 12 शिक्षकों से इस संबंध में जवाब मांगा है संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर इन शिक्षकों की बर्खास्त की जाएगी साथ ही साथ इन पर 420 सी करने के आरोप में विभागीय कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी

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