शिक्षा विभाग के ACS का दिखा रोद्र रूप, इन अधिकारियो को किया सस्पेंड
बिहार सरकार सूबे की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी हुई है। शिक्षा विभाग राज्य के शिक्षकों की उपस्थिति को मॉनिटरिंग करने के लिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करा रहा है लेकिन फिर भी प्रदेश के कई स्कूलों के शिक्षक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं।
इसी क्रम में शिक्षा विभाग में गुरुजी की अनुपस्थिति को लेकर बड़ी कार्रवाई की है।
गुस्से में शिक्षा विभाग के ACS
दरअसल, सीवान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें 4 शिक्षकों की अनुपस्थिति का जिक्र किया गया है। इस पत्र में लिखा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, सीवान द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 12 सितंबर 2024 को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, जिला कार्यक्रम पदाधिकरी (स्थापना), द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय, माघर, सहायता प्राप्त मध्य विद्यालय, माघर और उच्च विद्यालय, माघर के निरीक्षण के क्रम में ये देखा गया कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय, माघर में कुल 10 शिक्षक उपस्थित पाए गए जबकि 04 शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गये।
BEO को कर दिया सस्पेंड
यही नहीं, इस दौरान वर्ग कक्ष खाली रहने के बावजूद छात्र/छात्राओं को पेड़ के नीचे बैठा पाया गया। वर्ग कक्ष के ब्लैक बोर्ड का कालीकरण नहीं कराया गया था और न ही चॉक और डस्टर उपलब्ध था। सहायता प्राप्त मध्य विद्यालय, माघर में पीएम पोषण योजना का सफल संचालन नहीं किया जा रहा है। उच्च विद्यालय, माघर में इंटरवल के बाद बच्चों की उपस्थिति बहुत कम पायी गयी जबकि अटेंडेंस में अधिक बच्चों की उपस्थिति थी। इसके साथ ही इन सभी विद्यालयों में साफ-सफाई की कमी स्पष्ट तौर पर दिखी।
लिहाजा इससे स्पष्ट होता है कि श्रवण कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, भगवानपुर हॉट, सीवान द्वारा विद्यालयों का सही ढंग से निगरानी और अनुश्रवण नहीं किया जाता है, जो सरकारी आदेश का उल्लंघन है इसलिए श्रवण कुमार द्वारा अपने कर्त्तव्य का समुचित निवर्हन नहीं किए जाने के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा-संशोधित) के सुसंगत प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से श्रवण कुमार को निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में श्रवण कुमार का मुख्यालय कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), गोपालगंज द्वारा स्थापना मद से किया जाए। साथ ही उनके विरूद्ध प्रपत्र ‘क’ अलग से निर्गत किया जाएगा।