बिहार के एक सरकारी स्कूल के प्रभारी HM व शिक्षक को DEO ने इस कारण से किया निलंबित

बिहार के एक सरकारी स्कूल के प्रभारी HM व शिक्षक को DEO ने इस कारण से किया निलंबित

 

बोखड़ा प्रखंड के केडीकेएन प्लस टू उमावि खड़का के प्रभारी प्रधानाध्यापिका सुनीता कुमारी व विद्यालय अध्यापक दीपक कुमार को इंटर के छात्र-छात्राओं से प्रायोगिक परीक्षा में अवैध राशि की वसूली मामले में निलंबित कर दिया गया है।

साथ ही निलंबन अवधि का मुख्यालय क्रमश: बीईओ पुपरी व रीगा बीईओ का कार्यालय निर्धारित किया गया है। यह कार्रवाई डीईओ प्रमोद कुमार साहु ने की है। उन्होंने कहा है कि उक्त शिक्षक द्वारा इंटर की प्रायोगिक परीक्षा में छात्र-छात्राओं से अवैध राशि की वसूली से संबंधित ऑडियो व वीडियो क्लीप उनके (डीईओ के) व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई व सेवाशर्त नियमावली 2023 व संशोधित नियमावली 2024 का उल्लंघन का घोतक बताया गया है। साथ ही सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव , बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता नियमावली 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापिका श्रीमती सुनीता कुमारी व शिक्षक श्री कुमार को निलंबित कर कार्रवाई के अधीन किया गया है।

डीईओ ने कहा है कि आरोप पत्र अलग से जारी किया जाएगा। वहीं निर्धारित मुख्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर नियम के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

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