8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षक को मिलेगी प्रोन्नति
राज्य सरकार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 प्रभावित हो गई है इसमें किए गए प्रावधान के अनुसार शिक्षकों को प्रगति के लिए 8 वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य होगी शिक्षकों को यह पर्नति उपलब्ध व्यक्तियों एवं सब स्थानिक उत्क्रमण के आधार पर मिलेगी अधिकार के रूप में प्रोन्नति का दवा नहीं किया जा सकेगा शिक्षकों के लिए निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक के प्रावधान किए गए हैं जो मामले अनुशासनिक कार्रवाई के दायरे में होंगे
शिक्षा विभाग की ओर से बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 जारी की गई है इसके मुताबिक पहले से पांचवी कक्षा तक के विद्यालय अध्यापकों की पर्नति छठी से आठवीं कक्षा तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर छठी से आठवीं कक्षा तक के विद्यालय अध्यापकों की पर्नति वेरी विद्यालय अध्यापक के पद पर नौकरी से दसवीं तक के विद्यालय अध्यापकों की पढ़ना थी 11वीं से 12वीं की विद्यालय अध्यापक के पद पर एवं 11वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यालय अध्यापकों की पदोन्नति वेरी अध्यापक के पद पर होगी
नियमावली के प्रावधान के मुताबिक सभी प्रणति उपलब्ध रिएक्शन के अधीन होगी एवं विभाग की नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी इसके अलावा सभी प्रणति विभाग की निर्धारण नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी
अध्यापक और चार या सदाचार के मामले में अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे जो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निश्चित किए जाएंगे खास तौर पर जो मामले अनुशासनिक कार्रवाई के दायरे में होंगे उसमें कार्य से अनधिकृत गहराई जानबूझकर अवज्ञा अनुशासनहीनता विद्यालय के शैक्षिक वातावरण में योगदान नहीं देना वित्तीय अनीता के मामले सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना बिहार सरकारी सेवक आचार्य नियमावली 1976 के प्रावधानों का उल्लेख तथा अन्य कई मामले शामिल होंगे प्रावधान के तहत कोई भी विद्यालय अध्यापक जो 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक पुलिस या सिविल अभी रक्षा में रहे उसे निलंबित समझ जाएगा और अनुशासनिक प्राधिकार ऐसा आदेश जारी करेगा