सक्षमता परीक्षा में इतना नम्बर पाने वाले नियोजित शिक्षकों को मिला गृह जिला , शिक्षा विभाग से प्राप्त हुई गुप्त सूचना
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कहा गया है कि मेघा अंक के आधार पर साक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों को जिला आवंटित किया जाएगा इसमें किसी भी प्रकार की किंतु परंतु की बात नहीं है नियोजित शिक्षकों के लिए या विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो नियम तय कर दिए गए हैं इस नियमावली के आधार पर साक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों को जिला अलॉट किया जाएगा
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि सामान्य केटेगरी के पुरुष यदि 150 में 80 अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें फर्स्ट चॉइस का जिला यानी गृह जिला मिल जाएगा जबकि bc2 कैटेगरी में 150 में 75 अंक प्राप्त करने वाले को अपना गृह जिला मिलेगा वहीं bc1 के क्रांतिकारी यदि 150 में 72 अंक प्राप्त करते हैं तो उन्हें अपना गृह जिला प्राप्त होगा बात करें एससी एसटी और दिव्यांग की तो उन्हें 150 में 68 अंक प्राप्त होने पर अपना गिरी जिला सब प्रतिशत मिल जाएगा जबकि महिला अभ्यर्थियों की बात की जाए तो 150 में यदि 68 अंक कोई भी महिला अभ्यर्थी प्राप्त करती है तो उसे अपना गिरी जिला मिलेगा जबकि EWS कैटिगरी के अभ्यर्थियों को 150 में 75 अंक लाने पर अपना गृह जिला मिलेगा
शिक्षा विभाग से मिली इस जानकारी से लगता है कि लगभग 80% से अधिक शिक्षकों को अपना जिला मिल जाएगा लगभग 90% शिक्षकों ने साक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल की है
शिक्षा विभाग ने कहा कि मेघा अंक के आधार पर तो जिला आवंटित होगा ही साथ ही अत्यधिक अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों को भी स्कूल आवंटित करने के समय इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि अधिक से अधिक अंक पाने वाले को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थापित किया जाए रन में रेंडमाइजेशन विधि में इस बात पर नजर रखी जाएगी की अधिक से अधिक अंक प्राप्त वाले शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में पदस्थापित किया जाए उसके बाद साक्षमता परीक्षा में अंग के आधार पर अन्य स्कूलों में भी शिक्षकों को एक रिंडमाइजेशन विधि के द्वारा पदस्थापित किया जाएगा
साक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को काउंसलिंग के तुरंत बाद विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा लेकिन इन्हें यह आजादी दी जाएगी की वह अपना आवंटित विद्यालय में योगदान कर राज्य कर्मी बने या आवंटित विद्यालय में योगदान नहीं करते हुए अपने पुराने विद्यालय में पद स्थापित रहते हुए नियोजित ही रहे इसका अधिकार उन्हें दिया जाएगा उन पर किसी तरह का दबाव आवंटित विद्यालय में पदस्थापित करने के लिए नहीं किया जाएगा