नई पेंशन योजना में हुआ बड़ा बदलाव , सरकारी कर्मचारियों सहित बिहार के 2 लाख BPSC व लगभग 3 लाख विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा वेतन 50 प्रतिशत तक पेंशन, पत्नि या आश्रितो को 60 प्रतिशत मिलेगा पूरी जिंदगी पेंशन 

नई पेंशन योजना में हुआ बड़ा बदलाव , सरकारी कर्मचारियों सहित बिहार के 2 लाख BPSC व लगभग 3 लाख विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा वेतन 50 प्रतिशत तक पेंशन, पत्नि या आश्रितो को 60 प्रतिशत मिलेगा पूरी जिंदगी पेंशन 

 

नरेंद्र मोदी सरकार के नए कार्यकाल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिल सकता हैं, सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन लाभ में बड़ी बढोतरी करने की योजना बना रही हैं, इसके तहत कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन के 50% तक की गारंटी मिलेगी।

आसान भाषा मे समझे तो रिटायर होने से पहले कर्मचारियों की जो भी अंतिम बेसिक सैलरी होगी उसका 50 फीसदी मासिक पेंशन के रुप में दिया जाएगा।

दरअसल नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान मार्च 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था, इस पैनल का गठन ओल्ड पेंशन सिस्टम पर वापस लौटे बिना सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन लाभ बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए किया गया। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब कई राज्यों ने एनपीएस को छोड़कर ओपीएस पर वापस लौटना शुरू कर दिया हैं।

मिली जानकारी के मुताबित पैनल ने मई महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी हैं, इस रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर 2023 में लागू आंध्र प्रदेश एनपीएस म़ॉडल का प्रभाव हैं। इसे पुरानी और नई पेंशन स्कीम का मिलाजुल्ला मॉडल कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम (एपीजीपीएस) अधिनियम, 2023 के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50 फीसदी, मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा, इसमें महंगाई राहत यानी डीआर भी शामिल होगा। इसके अतिरिक्त मृत कर्मचारी के पति या पत्नी को गारंटी राशि का 60 प्रतिशत मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती हैं।

नए प्रस्ताव के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को अंतिम मूल वेतन के 50 प्रतिशत तक की पेंशन की गारंटी मिलेगी, गारंटीशुदा पेंशन राशि को पूरा करने के लिए आवश्यक पेंशन कोष में किसी भी कमी को केंद्र सरकार के बजट से कवर किया जाएगा, इससे लगभग 8.7 मिलियन केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा हो सकता हैं, ये वे कर्मचारी होंगे, जो 2004 से एनपीएस में रजिस्टर्ड हैं।

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