शिक्षकों के वेतन को लेकर शिक्षा विभाग ने अपने अधिकारियों को दिया शख्त आदेश, महीना के प्रथम सप्ताह में वेतन भुगतान नहीं करने वाले अधिकारियों से वसूला जाएगा ब्याज की राशि व होगी कड़ी करवाई
Bihar education Department: बिहार के शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. जिसमें कहा गया ही कि विभाग में कार्यरत नियमित और संविदा पर रखे कर्मचारियों का वेतन समय पर किया जाएगा.
यदि किसी कर्मचारी का वेतन निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं किया जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार पदाधिकारी और आउट सोर्सिग एजेंसी से सूद सहित उसका भुगतान कराया जायेगा. इसके अलावा शिक्षा विभाग ऐसे पदाधिकारियों पर समुचित दंडात्मक और विभागीय कार्रवाई करेगा.
महीने की आठ तारीख तक करना होगा भुगतान
यह आदेश शिक्षा विभाग के अपर सचिव संजय कुमार द्वारा सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, डीइओ और डीपीओ को दिया गया है. आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि संबंधित पदाधिकारियों के कार्यालय में कार्यरत सभी नियमित और संविदा पर कार्यरत कर्मियों के वेतन या मानदेय का भुगतान माह के पहले आठ दिन में हर हाल में कर दिया जाये. विभाग ने यह भी साफ किया है कि राशि आवंटन में देरी के कारण वेतन या मानदेय लटकता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी.
शीर्ष अधिकारियों को कर्मचारियों से मिली थी शिकायत
विभाग के शीर्ष अफसरों को कर्मचारियों की तरफ से शिकायतें मिल रही थी कि उनका वेतन कई महीनों तक जानबूझकर रोक दिया जाता है. विभाग ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर किसी के कार्यालय में आवंटन का अभाव हो तो वो समय रहते इसकी मांग विभागीय बजट शाखा में करें, ताकि समय पर मानदेय या वेतन का भुगतान किया जा सके.