नीतीश केबिनेट की बैठक हुई खत्म, कई एजेंडो पर केबिनेट ने लगाई नोहर, लाइब्रेरेरियन नियुक्ति नियमावली आज से हुई लागु, शिक्षकों को केबिनेट ने दिया तोहफा

नीतीश केबिनेट की बैठक हुई खत्म, कई एजेंडो पर केबिनेट ने लगाई नोहर, लाइब्रेरेरियन नियुक्ति नियमावली आज से हुई लागु, शिक्षकों को केबिनेट ने दिया तोहफा

 

हार सरकार ने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति और उनके सेवा संबंधी नियमों को स्पष्ट करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर “बिहार राज्य विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) संवर्ग नियमावली, 2025” को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

इस नियमावली के तहत राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों, उत्क्रमित एवं नवस्थापित विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति सीधे राज्य सरकार द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाएगी। इसके साथ ही इन पदों पर सेवा, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और अन्य शर्तों को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए गए हैं।

शिक्षा में गुणवत्ता सुधार और विद्यालय स्तर पर सुचारु प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह नई संवर्ग नियमावली तैयार की गई है। इसके अंतर्गत यदि किसी शिक्षक या शिक्षकेत्तर कर्मी की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस पहल से राज्य के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षणिक संसाधनों तक छात्रों की पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा।

विभिन्न विभागों को बैठक की तैयारी के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। बैठक में विकास योजनाओं, नियुक्ति प्रक्रियाओं, विभिन्न विभागों की प्रशासनिक स्वीकृति, और आर्थिक प्रस्तावों को कैबिनेट की मुहर लगेगी.

दरअसल, इसके पहले पिछले मंगलवार यानी 10 जून को नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी थी. इसमें बिहार सरकार की महिला सरकारी सेवकों को उनके पदस्थापना स्थल के निकट ऑप्शन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नीति निर्धारित किया गया. प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय योजना के तहत जनजातीय समूह के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ₹200000 आवास निर्माण का दिए जाने का निर्णय लिया गया है.

बिहार सरकार के स्वास्थ्य सेवा में राजवंशी नगर में 36 नए पदों को सृजन किया गया है. डॉ आशीष कुमार चिकित्सा पदाधिकारी खगड़िया को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. डॉ मोहम्मद फिरदौस चिकित्सा पदाधिकारी खगड़िया को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. डॉक्टर जागृति सोनम सामान सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी खगड़िया को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. डॉक्टर अनामिका कुमारी चिकित्सा पदाधिकारी लखीसराय को सेवा से बर्खास्त कर दिया है.

राज कैबिनेट ने युवाओं को सामान को बेहतर भविष्य बनाए जाने को लेकर कौशल विकास प्रशिक्षण 9 केंद्र बनाये जाने का निर्णय लिया है. जल संसाधन विभाग पटना के बख्तियारपुर प्रखंड के गंगा चैनल को बनाए जाने को लेकर स्वीकृति दी गई है. राज सरकार ने जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम को संशोधित करते हुए 2025 नियमावली को मंजूर कर लिया है. राज्य सरकार ने बिहार गव्य संपर्क भर्ती संशोधन नियमावली 2025 को मंजूर कर लिया है.

समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत समाकृतिक बाल विकास सेवा के अंतर्गत बिहार बल विकास लिपिक के संपर्क संशोधन 2025 को मंजूरी दी है. बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन संशोधन नियम 2025 की स्वीकृति दी गई. मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत वायुयान संगठन के लिए चार पदों को मंजूरी दी गई है जिसमें बड़े विमान चालक की भर्ती होंगी

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