अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा स्कूलों में 3500 शिक्षकों की बहाली को कैबिनेट से मिली मंजूरी
नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए शिक्षा विभाग के अनुरूप सेवा शर्त वाली नियमावली स्वीकृत कर दी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा एवं गति पिछड़ा वर्ग के स्कूलों में 3500 शिक्षकों की बहाली की जाएगी इस पर भी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है
कैबिनेट ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के स्कूलों में लगभग 3500 शिक्षकों प्रधानाध्यापकों की बहाली के लिए शिक्षा विभाग के अनुरूप सेवा शर्त करने वाली नियमावली की स्वीकृति दे दी है ।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अधीन संचालित डॉ भीमराव अंबेडकर 10+2 आवासीय स्कूलों में विद्यालय में अध्यापक प्राथमिक कक्षा से प्राथमिक पांच माध्यमिक कक्षा 6 से 10 एवं उच्च माध्यमिक कक्षा 11 से 12 एवं प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति प्रणति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए बिहार राज्य की अंबेडकर आवासीय विद्यालय अध्यापक नियुक्ति पदोन्नति अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई ।
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ही तहत अधिसूचित बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति प्रणति अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 को भी स्वीकृति दी गई ।
बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय शिक्षक नियुक्ति पदोन्नति अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 से अच्छा अधिक प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के माध्यमिक शिक्षक स्नातक पर शिक्षित टीजीटी उच्च माध्यमिक शिक्षक 10 प्लस टू स्नातक उत्तर पर शिक्षित गत एवं प्रधानाध्यापकों व प्राचार्य के वेतन आदि की भी स्वीकृति दी गई ।
वहीं परीक्षा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित सभी 38 परीक्षा प्रशिक्षण केदो में अध्यनरत पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए पाठ्यपुस्तक के क्रम के लिए 3000 की दर से प्रोत्साहन राशि देने के लिए 2.73 करोड़ की स्वीकृति दी गई है