शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति व स्थानांतरण शिक्षा विभाग ने अगले आदेश तक के लिए लगाया रोक पर रोक
शिक्षा विभाग ने दिया आदेश विद्यालय का पठान पाटन एवं कार्यालय का कार्य होता है प्रभावित शिक्षकों के स्थानांतरण व प्रति नियुक्ति करने पर
राज्य सरकार ने राजकीय राजकीय कृत परियोजना एवं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के स्थानांतरण तथा प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से शनिवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारी क्षेत्र शिक्षा उप निदेशक को आदेश जारी किया गया है
इस आदेश के मुताबिक क्षेत्र शिक्षा उपनिदेशक के कार्यालय एवं तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा बड़ी संख्या में लिपि को एवं शिक्षकों का स्थानांतरण एवं प्रतिनिधान किया जाता है जिसके कारण विद्यालय का पठन-पाठन एवं कार्यालय का कार्य प्रभावित होता है उक्त कर्मचारी का मूल पद स्थापित स्थान के बदले प्रतिनियोजित कार्यालय में कार्य लिए जाते हैं यह पूरी तरह से अनियमित व सामान्य है जो एक और स्वस्थ परंपरा है इस आलोक में यह आदेश दिया जाता है कि भविष्य में शिक्षक व कर्मचारियों का स्थानांतरण एवं प्रति नियोजन पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है