जिलाधिकारी ने डीईओ , डीपीओ व बीइओ से मांगा स्पष्टीकरण
हाई कोर्ट में स्वास्थ्य में प्रति शपथ दायर नहीं किए जाने के मामले में जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना व बलिया की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की है
जिला पदाधिकारी ने आदेश में कहा है कि यह रवैया उन लोगों की लापरवाही एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवहेलना का घातक है इसलिए जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा विभाग अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर देना सुनिश्चित करें की क्यों नहीं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए विभाग को अनुशंसा किया जाए साथी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बलिया का 15 जनवरी का वेतन भुगतान उनका स्पष्टीकरण स्वीकृत होने तक स्थगित कर दिया गया है मामला सीडीसी नंबर 10079 पब्लिक 2019 के तहत रिमझिम कुमारी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में स्वास्थ्य में प्रतिशत पत्र दायर नहीं किए जाने का है
बताया गया है कि प्रभारी अधिकारी विधि शाखा एवं कार्यालय कर्मियों द्वारा कई बार दूरभाष पर रिमझिम कुमारी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में स्वास्थ्य में प्रति शपथ पत्रधर करने का अनुरोध किया गया था 15 जनवरी की संध्या 5:00 बजे तक उच्च न्यायालय पटना में प्रतिशत पत्र दायर करने के लिए तथ्य विवारंटी प्रस्तुत नहीं किया गया बलिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी की ओर से प्रतिवेदन किया गया कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बलिया के द्वारा ना तो प्रश्नगत मामले में तत्व वर्णित तैयार कर उपस्थापित किया गया और ना ही मेरे प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा तैयार तथ्य विवरण में उनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बलिया का यह कृति उच्च अधिकारी के आदेश का अवहेलना लापरवाही एवं उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवहेलनायक का घातक है