आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा से गायब होने वाले छात्रों का नौवीं कक्षा में नहीं होगा नामांकन
नए शैक्षणिक सत्र 2024 25 में नौवीं महीना नामांकन का गाइडलाइन जारी कर दिया गया है किसी भी परिस्थिति में कक्षा आठवीं की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी का नामांकन कक्ष 9वी में नहीं किया जाएगा क्योंकि वैसे छात्रों को फर्जी नामांकन की श्रेणी में रखा गया है ऐसा माना जा रहा है कि वैसे छात्र ने केवल डीबीटी के उद्देश्य से सरकारी विद्यालय में नाम लिखाया है
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को विस्तृत दिशा निर्देश भेजा है 1 अप्रैल से शैक्षणिक सत्र 2024 25 की शुरुआत होने वाली है जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजें गाइडलाइन में निदेशक ने कहा है कि आदमी आठवीं की वार्षिक परीक्षा 18 मार्च से प्रारंभ होकर 21 मार्च को समाप्त हो चुकी है यूपी परीक्षा में सम्मिलित छात्र-छात्राओं के परीक्षाफल के आधार पर 1 अप्रैल से शुरू होने वाली शैक्षिक सत्र 2024-25 में कक्षा 9वी में उनके नामांकन होंगे
अपनी ही पंचायत के हाई स्कूल में वर्ग 9 में आठवीं पास छात्र व छात्राओं का होगा नामांकन
राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध कराने की नीति के अनुसार वर्तमान में सभी पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं निर्देशक ने गाइडलाइन में कहा कि प्रत्येक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का आगे भी एक उद्देश्य रहा कि उक्त पंचायत में छात्र-छात्राओं को वर्ग नवीन में पढ़ने के लिए अधिक दूरी तय कर दूर के विद्यालय में नामांकन करने की स्थिति में नहीं बने प्रत्येक पंचायत में स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में सरकार की इस नीति के अनुरोध बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम चैनल द्वितीय चरण के अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर अध्यापक की उच्च माध्यमिक विद्यालय में योगदान कर चुके हैं इसके अतिरिक्त पूर्व से कार्य तक शिक्षक भी इन विद्यालयों में उपलब्ध है इन विद्यालयों में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना विकसित करने का काम प्रारंभ किया जा चुका है
मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक हाई स्कूल के प्रधान को देनी है तीन छात्रों की सूची
पंचायत में अवस्थित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अपने विद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले आठवीं कक्षा के छात्र-छात्राओं की सूची अपने से संबंध उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दिया जाएगा ताकि वह आकलन हो जाए कि उसे उच्च माध्यमिक विद्यालय में नामांकित होने वाले छात्राओं की संख्या कितनी होने वाली है मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक अपने उच्च माध्यमिक विद्यालय से संवाददाता के अनुसार विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत करेंगे निर्गत स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर इस पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 में नामांकन किया जाएगा
स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का प्रतीक हस्ताक्षर जरुरी है
यदि उच्च माध्यमिक विद्यालय में ऐसा स्थानांतरण प्रमाण पत्र के साथ नामांकन के लिए कोई छात्र-छात्र उपस्थित होता है तो उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा नामांकन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक के उक्त स्थानांतरण प्रमाण पत्र को जिला से छपरा अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरी नहीं कर दिया जाए
यदि कोई विद्यार्थी अपनी पंचायत से अन्यत्र दूसरी पंचायत में नामांकन लेने के लिए जाना चाहता है तो उन्हें विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाए विशेष परिस्थिति में कारण दर्शाते हुए विद्यार्थी अथवा उनके अभिभावक द्वारा अनुरोध किया जाता है तो उसे स्थिति में सामाजिक जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिष्ठक्षित विद्यालय स्थानांतरण प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा