अब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए मिलेंगे मात्र 2 मोके, अब 2 बार ही आयोजित होगी सक्षमता परीक्षा

अब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए मिलेंगे मात्र 2 मोके, अब 2 बार ही आयोजित होगी सक्षमता परीक्षा

 

नियोजित शिक्षकों के लिए हाई कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने किया बड़ा फैसला नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनने का अब मिलेगा मंत्र तीन मौका अब दो ही बार होगी साक्षमता की परीक्षा

नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनने के लिए अब मिलेंगे मात्र दो और मौके

नियोजित शिक्षक बिना साक्षमता परीक्षा पास किया राज्य कमी नहीं बनाए जाएंगे अब दो ही साक्षमता परीक्षा और होगी साक्षमता परीक्षा में नहीं बैठने या उसमें पास नहीं करने वाले नियोजित शिक्षक के रूप में ही बने रहेंगे

पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कार्यान्वयन पर शिक्षा विभाग में उच्च स्तरीय मंथन शुरू हो गया है नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 लागू की गई उसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य कर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को साक्षमता परीक्षा पास करनी होगी इसके लिए उन्हें तीन अवसर दिए जाएंगे

साक्षमता परीक्षा पास करने के बाद नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने के साथ राज्य कर्मी बन जाएंगे और बिहार सरकार के राज्य गर्मी को मिलने वाली सभी तरह की सुविधा विशिष्ट शिक्षक को मिलना प्रारंभ हो जाएगा

राज्य सरकार के शिक्षा विभाग में साक्षमता परीक्षा का बीमा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौप है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली गई पहले साक्षमता परीक्षा में साक्षमता परीक्षा में तकरीबन 177615 नियोजित शिक्षक को तीन हुए हैं इनमें एक आदमी 12वीं कक्षा के 5313 नियोजित शिक्षकों ने सफलता पाई है जबकि नवमी और दसवीं कक्षा के 20000 354 नियोजित शिक्षकों ने अपनी सफलता दर्ज की है कक्षा छठी से आठवीं कक्षा के 22941 नियोजित शिक्षकों ने सफलता की झंडा गाड़ी है वहीं बात करें प्राथमिक कक्षा की यानी कक्षा एक से कक्षा पांचवी के 139010 शिक्षकों ने साक्षमता परीक्षा में जबरदस्त सफलता हासिल की है

हालांकि नियोजित शिक्षकों द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी सभी संबद्ध पक्षों को सुनने के बाद पटना उच्च न्यायालय का फैसला 2 अप्रैल को आया पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कैंडी का चार को निरस्त कर दिया तांत्रिकाचार में या प्रावधान था कि तीन बार मौका मिलने के बावजूद जो नियोजित शिक्षक साक्षरता परीक्षा नहीं देंगे या उसमें फेल कर जाएंगे उनके मामले में राज्य सरकार का शिक्षा विभाग निर्णय लेगा इस कंडरीका के निरस्त होने से तीन मौके के बावजूद साक्षरता परीक्षा नहीं देने या उसमें फेल करने वाले नियोजित शिक्षक अपने वर्तमान पद पर बनी रह जाएंगे न्यायाधीश में साक्षमता परीक्षा को सही कराया गया है जिसके तहत इसमें होती शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जाना है

इसे विशेष शिक्षक बनने के लिए साक्षमता परीक्षा में पास होने की अनिवार्यता पर मोहर लग गई है बिहार विद्यालय विशेष शिक्षक नियमावली 2023 में तीन ही साक्षमता परीक्षा के प्रावधान है और तीन में एक सफलता परीक्षा ली जा चुकी है इसके मध्य नजर बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधान के तहत अब दो और साक्षरता परीक्षा होनी बाकी रह गई है

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