सरकारी स्कूलों के हेड मास्टरों को प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ने का शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश
सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रतिदिन सुबह 11:00 से दोपहर 12:00 तक शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया है
इस दरमियान यदि प्रधानाध्यापक जिला शिक्षा पदाधिकारी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सम्मिलित नहीं होते हैं तो उन्हें स्पष्टीकरण के साथ-साथ उनके वेतन पर भी रोक लगा दी जाएगी
पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का समय शाम 4:00 बजे से 5:00 तक रखा गया था इसके लिए जिले के 40 स्कूलों में बजना सिस्टम भी लगाया गया है
जिले से निर्देश जारी किया गया है की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रधानाध्यापकों के साथ मीटिंग कर प्रतिदिन स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई में गुणवत्ता की समीक्षा की जा रही है
प्रधान अध्यापक महोदय से लेसन प्लान व पाठ टीका के बारे में भी जानकारी दी जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 70% प्रधानाध्यापकों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है जो शिक्षक कक्षा तीन या ऊपर के कक्षा में पढ़ते हैं वह किस कक्षा में किस विषय का कौन सा पाठ पढ़ाया उनके प्रश्न उत्तर अध्ययन सामग्री के रूप में तैयार कराकर अपने प्रधानाध्यापक प्रखंड संसाधन केंद्र में जमा कराएंगे
प्रधानाध्यापक को अपने स्कूल में प्रतिदिन कम से कम 50 फ़ीसदी के ऊपर बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना है यदि स्कूल में 50 फ़ीसदी से कम उपस्थिति पाई जाती है तो यह देखा जाएगा की कक्षा बार नामांकन के परिलक्ष में किन कक्षाओं में हाजिरी कम है कक्षा के शिक्षक और प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा