BPSC TRE 03 पर शिक्षा विभाग ने कोर्ट के आदेश को मानते हुए लिया बड़ा फैसला, अब इन शिक्षकों को मिलेगा अधिकतम 25 अंक का वेटेज
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा में गेस्ट टीचरों के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। विभाग द्वारा हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए पांच अंक के वेटेज के आधार पर अधिकतम 25 अंक का वेटेज देने का फैसला लिया है।
इससे संबंधित पत्र शिक्षा विभाग ने उच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) को दिया है। हालांकि, उच्च न्यायालय के संबंधित आदेश के विरुद्ध शिक्षा विभाग ने एलपीए दायर करने का निर्णय लिया गया है।
बता दें कि पटना उच्च न्यायालय ने संदीप कुमार झा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में 29 मई, 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या-22/2024 के तहत होने वाली उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति में अर्हताधारी अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए पांच अंक के वेटेज के आधार पर अधिकतम 25 अंक का वेटेज देने का आदेश पारित किया है।
बीपीएससी को लिखा पत्र
इस आदेश के मद्देनजर विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने शुक्रवार को बीपीएससी के सचिव को पत्र देकर कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापांक 51 (25 जनवरी, 2018) के तहत सेवा में लिये निर्धारित अर्हता धारित करते हैं, को बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या-22/2024 में प्रत्येक वर्ष की सेवा अवधि के लिए पांच अंक अधिभार देते हुए अधिकतम 25 अंक अधिभार देने की कार्रवाई की जाए।
यह आदेश उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा दायर किए जाने वाले संबंधित अपील के फलाफल से प्रभावित होगा। बहरहाल, अब आयोग द्वारा इससे संबंधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य में उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षकों की संख्या तकरीबन चार हजार थी, जो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से उच्च माध्यमिक अध्यापकों की नियुक्ति के बाद सेवामुक्त किये जा चुके हैं।