सरकारी कर्मचारियों के बच्चो व पत्नी को कैसे और किस आधार पर मिलेगी अनुकम्पा मे नौकरी, नीतीश कुमार तय की अनुकम्पा नीति, किया है अनुकम्पा नीति मे नया सिस्टम जानने के लिए पूरी खबर पढ़े
सरकारी कर्मियों के निधन के बाद उनके नाबालिग आश्रित को अनुकंपा आधार पर कैसे नौकरी दी जाए इसे लेकर बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. नीतीश सरकार ने नाबालिग आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पाने के लिए दावा करने की समय सीमा तय कर दी है.
अनुकंपा आधार पर नौकरी का दावा करने की निर्धारित समय सीमा को लेकर लोगों में व्याप्त संशय को दूर करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृव वाली बिहार सरकार ने तमाम मसलों पर आवेदन और उसकी समय सीमा तय की है.
बिहार सरकार द्वारा तय नियम और समय सीमा में कहा गया है कि यदि किसी सरकारी सेवक की मृत्यु कार्य के दौरान हो जाती है तो उसके लिए बालिग और नाबालिग के आवदेन की प्रक्रिया का पालन करना होगा. इसमें अगर नौकरी का दावा करने वाला व्यक्ति नाबालिग है तो उस नाबालिग आश्रित को बालिग होने के एक वर्ष के अंदर नियुक्ति के लिए दावा करना होगा. उसके दावा आवेदन पर तब विचार होगा और आगे की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाएगा.
वहीं अगर सरकारी सेवक की मृत्यु की स्थिति में अनुकंपा आधार पर नौकरी पाने वाला बालिग है तो उसे आवेदन के लिए कोई इंतजार नहीं करना है. उसे जितनी जल्दी हो सके अनुकंपा पर नौकरी के लिए आवेदन कर देना होगा. उसे आवेदन पर विभाग की जो प्रक्रिया है उस आधार पर नौकरी देने का निर्णय होगा.