बिहार पुलिस का नया आदेश, 1 अप्रैल से ऑटो और ई-रिक्शा से बच्चे नहीं जायेंगे स्कूल

बिहार पुलिस का नया आदेश, 1 अप्रैल से ऑटो और ई-रिक्शा से बच्चे नहीं जायेंगे स्कूल

 

 

बिहार पुलिस मुख्यालय ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. 1 अप्रैल से बच्चे ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल नहीं जा सकेंगे. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) ने पटना समेत सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को आदेश जारी है.

SSP और SP को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इस नियम का सख्ती से पालन हो. बिहार सरकार की इस पहल से न केवल बच्चों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद करेगी.

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) के पत्र के अनुसार, बिहार के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 30 जनवरी को एक बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया कि स्कूली बच्चों के लिए ऑटो और ई-रिक्शा का उपयोग अब नहीं होगा.

पुलिस मुख्यालय ने स्कूल प्रबंधन, अभिभावक और परिवहन प्रबंधन से अनुरोध किया है कि वे इस आदेश के बारे में जागरूकता फैलाएं और इसे प्रभावी ढंग से लागू करें.

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