8 साल की समय अवधि प्राप्त करने वाले प्रारम्भिक शिक्षकों की होगी 6th to 8th ग्रेड में प्रोन्नति , इतना बढ़ जाएगा वेतन
राज्य के सरकारी स्कूलों में विद्यालय अध्यापकों को भी प्रणति मिलेगी इसके लिए 8 वर्षों की समय अवधि अनिवार्य कर दी गई है प्रोन्नति उपलब्ध नृतियां एवं स्थानिक उत्क्रमण के आधार पर होगी हालांकि अधिकतर के रूप में पदोन्नति का दवा नहीं किया जा सकेगा
यह प्रावधान बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण नियमावली में दी गई है इसकी अधिसूचना शिक्षा विभाग के अपर मुख्य अतिथि के पाठक के हस्ताक्षर से आज जारी हो गई है इसके साथ ही बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासन कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 लागू हो गई है इसके मुताबिक कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के विद्यालय अध्यापकों की पदोन्नति कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यालय अध्यापकों के पद पर कक्षा 6 से कक्षा आठवीं तक के विद्यालय अध्यापकों की प्रोन्नति कक्षा 6 से आठवीं तक के वरीय विद्यालय अध्यापक के पद पर नवीन से दसवीं तक के विद्यालय अध्यापकों को प्रोन्नति 112 से 12वीं के विद्यालय अध्यापक के पद पर एक आर्मी से 12वीं तक के विद्यालय अध्यापकों की प्रणति 11 से 12वीं के 12वीं विद्यालय अध्यापक के पद पर होगी
प्रावधान के मुताबिक सभी प्रोन्नति उपलब्ध कृतियों के अधीन होगी एवं विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की तत समय पर वृत्त नीति के अनुसार की जा सकेगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी
बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 में विद्यालय अध्यापकों के लिए निलंबन से लेकर बर्खास्त की तक के प्रावधान भी किए गए हैं
इसके मुताबिक विद्यालय अध्यापक आचार्य कथाचार के मामले में अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन होंगे जो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा वित्त लिखित किए जाएंगे खास तौर पर जो मामले अनुशासनिक कार्रवाई के दायरे में होंगे उसमें कार्य से अनधिकृत अनुपस्थित जानबूझकर अवज्ञा और अनुशासनहीनता विद्यालय के शैक्षिक वातावरण में योगदान नहीं देना वित्तीय अनियमित के मामले सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव किसी भी आपराधिक मामले में शामिल होना बिहार सरकारी सेवक अचार सन नियमावली 1976 के प्रावधान का उल्लंघन तथा अन्य कोई मामले शामिल होंगे
प्रावधान के तहत कोई भी विद्यालय अध्यापक जो 48 घंटे से अधिक समय से न्यायिक पुलिस या सिविल अभिरक्षा में रहा है उसे निलंबन समझ जाएगा और अनुशासनिक प्राधिकार ऐसा आदेश जारी करेगा विहित दंड के तहत बर्खास्त की अनिवार्य सेवानिवृत्ति निकले पद पर पदोन्नति एवं संचई प्रभाव से वेतन वृद्धि पर रोक तक के प्रावधान किए गए हैं