वर्ष 2009 2010 2013 2016 और 2023 में राज्यभर में नियोजित शिक्षकों के हुए दक्षता परीक्षा रिजल्ट में कुछ शर्तों के साथ होगा संशोधन , शिक्षा विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश
प्रारंभिक शिक्षक मूल्यांकन दक्षता परीक्षा जो 2009 2010 2013 2016 और 2023 में स्कर्ट द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित की गई थी उसे रिजल्ट में शिक्षा विभाग ने संशोधन करने का निर्देश दिया है रिजल्ट कार्ड में कुछ शर्तों के साथ संशोधन करने का अधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी को शिक्षा विभाग ने दिया है
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षकों को आदेश इस संबंध में जारी कर दिया है कि यदि किसी भी शिक्षक के रिजल्ट कार्ड में नाम पति का नाम पिता का नाम अस्थाई निवास का पता जन्म तिथि आदि में किसी भी प्रकार की अगर गाडरी हुई तो विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के मुताबिक सभी प्रमाण पत्र संलग्न कर जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास हार्ड कॉपी में जमा करें और सॉफ्ट कॉपी में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के ईमेल आईडी पर प्रेषित करें
रिजल्ट कार्ड में संशोधन से संबंधित आवेदन परिषद कार्यालय को प्राप्त हो रहे हैं निर्देश दिया गया है कि रिजल्ट कार्ड में नाम पदनाम पिता व पति का नाम विद्यालय का नाम पता एवं शिक्षक का प्रकार में त्रुटि पूर्ण अंकन मूल परिवर्तन करने के लिए आवेदन देना होगा
परिवर्तन करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सत्यापित साक्ष्यप की प्रति शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र सेवा पुस्तिका प्रवेश पत्र की मूल प्रति व परिषद द्वारा निर्गत मूल्यांकन कार्ड की प्रति परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जमा करना होगा
राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने अपने स्तर पर आवेदनों द्वारा जिले में समर्पित किए गए प्रमाण पत्रों की सत्यापित भारतीयों की समीक्षा के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी है इसके बाद ही जिला स्तर पर मूल प्रमाण पत्रों में संशोधन किया जाएगा
परिषद से अनुमति के बिना प्रमाण पत्रों में संशोधन किए जाते हैं तो ऐसे जिला शिक्षा पदाधिकारी या शिक्षा विभाग के अधिकारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी