बिहार में सक्षमता परीक्षा 3 की जगह 5 बार ली जाएगी, सक्षमता पास बन गए राजयकर्मी,राज्य कर्मियों को मिलेगी ये सुविधा

बिहार में सक्षमता परीक्षा 3 की जगह 5 बार ली जाएगी, सक्षमता पास बन गए राजयकर्मी,राज्य कर्मियों को मिलेगी ये सुविधा

 

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 44 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक के बाद विशेष शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर आई है।

वहीं कैबिनेट ने प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 अतिरिक्त पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है।

अभ्यर्थियों को बेहतर मौका मिले

कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि विद्यालय विशेष शिक्षक संशोधन में अब नियोजित शिक्षक 3 की जगह 5 सक्षमता परीक्षा होगी. कैबिनेट ने फैसला लिया कि सक्षमता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को 3 बार की जगह 5 बार मौका दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी बेहतर करने और परीक्षा में सफल होने के लिए अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले शिक्षक का तबादला नहीं होगा और उनका वेतन भी विशेष शिक्षक वेतन होगा, जो पहले नहीं था.

459 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी

अब कैबिनेट ने संकट कल्याण के तहत प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के 459 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है. बिहार में ढाई हजार आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे. कैबिनेट ने प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए 12 लाख रुपये की मंजूरी दी है. कुल 300 करोड़ रुपये की योजना पास की गई है, जिसके लिए 255 करोड़ रुपये नाबार्ड से लिए जाएंगे, जबकि 45 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी. इसकी मंजूरी आज कैबिनेट में दे दी गई है. कैबिनेट ने गंभीर कदाचार के आरोप में न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी जमुई के राज कमल को सेवा से मुक्त करने की मंजूरी दे दी है.

क्या है सक्षमता परीक्षा ?

नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी बनाने के लिए होने वाली परीक्षा।

सभी नियोजित शिक्षकों को देनी होगी परीक्षा।
परीक्षा पास करने के लिए शिक्षकों को लगातार मिलेंगे 3 अटेम्प्ट

परीक्षा पास करने के बाद सभी नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्य कर्मी

राज्य कर्मियों की सुविधा

शिक्षकों को NPS (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) का लाभ रिटायरमेंट के वक्त ग्रेच्युटी।

सभी शिक्षकों को ऐच्छिक ट्रांसफर की सुविधा।

गंभीर बीमारी और दुर्घटना होने पर सरकारी आर्थिक सहायता।

शिक्षकों के परिवार को स्वास्थय बीमा का लाभ।

शिक्षक की मौत हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य को नौकरी।

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