नवनियुक्त BPSC शिक्षकों को PRAN नंबर के ई NPS पोर्टल पर करना होग्स आवेदन, ये डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) कुमार सत्यम ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेश जारी किया है।
इसमें विद्यालय अध्यापकों के वेतन भुगतान को लेकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के प्रावधान के आलोक में नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को नई पेंशन योजना से आच्छादित किया जाना है। इसके लिए उनके पास प्राण संख्या होना आवश्यक है।
अध्यापकों को नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापन पत्र एवं योगदान पत्र वितरण सहित अन्य पत्र के कंडिका – 6 में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त) नियमावली 2023 के प्रावधान के आलोक में प्राण आवंटन से संबंधित आदेश जारी किया गया है।
पूरी तरह से पेपरलेस है ई-एनपीएस की व्यवस्था
एनपीएस कर्मियों को ओपीजीएम एवं ई-एनपीएस के माध्यम से प्राण आवंटन की सुविधा उपलब्ध है। ई-एनपीएस की व्यवस्था पूरी तरह पेपरलेस है। इसमें अभिदाता द्वारा सभी सूचनाओं को ऑनलाइन भरा जाएगा तथा नोडल पदाधिकारी के सत्यापन एवं स्वीकृति के पश्चात प्राण जेनरेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।
इसको लेकर बीईओ का निर्देश दिया गया कि प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सभी नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक के पद पर योगदान करने के उपरांत प्राण नंबर हेतु ओपीजीएम एवं ई-एनपीएस पोर्टल पर आनलाइन सभी सूचना अंकित करें।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना के डीडीओ कोड संख्या – एसजेभी047561डी अंकित करते हुए आवेदन करना सुनिश्चित करें।
उल्लेखनीय है कि बिहार सेवा संहिता के संगत प्रावधान के अनुसार, जिन कर्मियों का जन्म तिथि महीने के द्वितीय तारीख या बाद में पड़ती है उनकी सेवानिवृत्ति तिथि 60 वर्ष की आयु होने पर माह की अंतिम तिथि को होगी।
जिन कर्मियों की जन्म तिथि महीने की पहली तारीख को पड़ती है उनकी सेवानिवृत्ति तिथि 60 वर्ष की आयु होने पर पिछले महीने की अंतिम तारीख को होगी। आवेदन करते समय पीपीएएन फाइल में बीपीएससी द्वारा निर्गत रौल संख्या अंकित करना अनिवार्य किया गया है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए इन कागजात की जरूरत:
विद्यालय अध्यापकों को प्राण संख्या लेने के लिए https://enps.nsdl.com लिंक पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए नियुक्ति पत्र, पदस्थापन पत्र, योगदान प्रपत्र, आधार कार्ड एवं संख्या, पैन कार्ड एवं संख्या, कैंसिल चेक, पहचान पत्र, पीपीएएन संख्या में बीपीएससी द्वारा निर्गत रोल संख्या और एकाउंट टाइप से संबंधित कागजात की जरूरत पड़ेगी।