सक्षमता परीक्षा पास करने पर किस तरह नियोजित शिक्षकों का होगा ट्रांसफर , सदन में शिक्षा मंत्री ने दी पूरी जानकारी
बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा पास करने के बाद वे विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। हालांकि, इन शिक्षकों में ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर संशय बना हुआ है।
शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने शुक्रवार विधान परिषद में एक सवाल का जवाब देते हुए इस मुद्दे पर सरकार की नीति स्पष्ट की है।
विधान परिषद में बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव, जीवन कुमार और राजीव कुमार के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि स्थानीय निकाय के नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के आधार पर विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद इन्हें पोस्टिंग के लिए तीन जिलों का विकल्प का प्रावधान है। इन शिक्षकों को 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन परीक्षा की व्यवस्था दी गई है। पांच में से किसी एक परीक्षा में पास करने पर विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिल जाएगा।
प्रश्नकर्ता ने कहा कि शिक्षकों को बहुत दूर स्कूल में भेजने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ेगा। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि पहले पंचायत सहित स्थानीय निकाय नियोजक था। विशिष्ट शिक्षक का नियोजक शिक्षा विभाग होगा। विशिष्ट शिक्षक का जिला कैडर है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि पदस्थापन के बाद शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए सरकार की नियमावली इन पर लागू होगी।
विधान परिषद की पहली पाली में शुक्रवार को जेडीयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह और राजवर्धन आजाद के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नियमित नियुक्ति होने तक के लिए अतिथि शिक्षक की सेवा लेने का प्रावधान है। हाईस्कूल और विश्वविद्यालय दोनों में ही अतिथि शिक्षक की यही व्यवस्था है। नियमित शिक्षक नियुक्ति के प्रावधान के अनुसार अतिथि शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं।