शिक्षा विभाग और राजभवन में घमासान , मीटिंग में शामिल नही होने पर शिक्षा विभाग ने VC पर दर्ज कराया FIR 

शिक्षा विभाग और राजभवन में घमासान , मीटिंग में शामिल नही होने पर शिक्षा विभाग ने VC पर दर्ज कराया FIR 

 

शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच टकराव ने नया मोड़ ले लिया है। राजभवन की रोक के बावजूद विभाग ने 28 फरवरी की बैठक में शामिल नहीं होने पर विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुलसचिवों व परीक्षा नियंत्रकों पर केस दर्ज कराना शुरू कर दिया है।

वहीं, राजभवन ने विवि के खातों पर लगाई गई रोक के शिक्षा विभाग के आदेश को निरस्त कर दिया है। उधर,विभाग ने सभी विवि के वित्तीय मामलों की जांच का फैसला किया है।

विवि की लंबित परीक्षाओं को लेकर विभाग में बुलायी गयी बैठक में नहीं आने पर यह कार्रवाई हुई है। बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम व भादवि के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में बीएन मंडल मधेपुरा विवि के कुलपति, कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक पर सदर थाने में केस दर्ज किया गया है। कोसी प्रमंडल के आरडीडीई केस दर्ज कराया है। पूर्णिया विवि, तिलकामांझी विवि, बीआरए बिहार विवि के वीसी, रजिस्ट्रार व परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए वहां के डीईओ ने थाने आवेदन में दिया है।

वीर कुंवर सिंह विवि के कुलपति, कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक पर शिक्षा विभाग के उपनिदेशक दीपक कुमार सिंह के निर्देश पर डीईओ की ओर से नवादा थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया गया है। वहीं विश्वविद्यालयों के बैंक खाते से किसी भी प्रकार की निकासी पर शिक्षा विभाग द्वारा लगायी गयी रोक को कुलाधिपति ने निरस्त कर दिया है। इस बाबत राज्यपाल के प्रधान सचिव आरएल चोंग्थू ने विवि के संबंधित बैंकों के प्रबंधकों को पत्र लिखा है।

राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के वित्तीय मामलों की जांच शिक्षा विभाग कराएगा। इसके लिए विभाग की ओर से अंकेक्षण की टीम भेजी जाएगी। हर विवि के लिए अलग-अलग टीम तय कर दी गई है। विभाग की उच्च शिक्षा निदेशक रेखा कुमारी ने सभी कुलसचिवों को निर्देश दिया है कि वेतन, बकाया वेतन, विभिन्न खर्च एवं खरीद के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षक टीम को आवश्यक कागजात उपलब्ध कराएं।

बी. एन. मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति वीसीप्रो. विमलेंदू शेखर झा, , रजिस्ट्रार डॉ. मिहिर कुमार ठाकुर और परीक्षा नियंत्रक डॉ. शशिभूषण पर सदर थाना में दर्ज केस में बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम व आईपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया कि भारतीय दंड संहिता 1860 का पालन करने के लिए ये लोग कानूनी रूप से बाध्य है। बिहार राज्य विवि अधिनियम 1976 की धारा 4(2) में विवि के उद्देश्यों और शक्तियों में विवि व महाविद्यालयों में परीक्षा आयोजित करना और डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करना शामिल हैं।

कोसी प्रमंडल के आरडीडीई अनिल कुमार की ओर से दर्ज केस में कहा गया कि कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक ने स्वेच्छा से खुद को 28 फरवरी 2024 की बैठक से दूर रखा है। यह परीक्षा से संबंधित थी। इन पदाधिकारियों ने मिलकर साजिश रची है और जानबूझकर विवि के परीक्षा मामले से संबंधित अधिकारिक कार्य में बाधा डाली है। सदर थानाध्यक्ष विमलेन्दु कुमार ने बताया कि तीनों अधिकारियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। विवि के परीक्षा नियंत्रक डॉ. शशिभूषण ने कहा कि केस दर्ज होने से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। शिक्षा विभाग से शोकॉज मांगा गया था। शोकॉज का जवाब भेज दिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *