हाई कोर्ट पटना ने बिहार सरकार को 2 दशक से कार्य कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का दिया आर्डर
पटना हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आदेश दिया है कि पूर्व में इंटर काउंसिल के स्वीकृत 69 पदों पर 20 से 24 वर्षों तक कार्यरत तदर्थ कर्मियों छह सप्ताह के अंदर नियमित करें ।
जस्टिस विवेक चौधरी ने राम सुरेश एवं अन्य 44 रिट याचिकाओं की याचिकायों को स्वीकृत करते हुए यह निर्णय सुनाया ।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील अभिनव श्रीवास्तव के दलीलों को स्वीकारते हुए यह तय किया कि इन सभी याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति अस्थाई तौर पर ही सही, लेकिन स्वीकृत पदों पर एक सक्षम अधिकारी के आदेश से हुई थी। यही नहीं,इन सभी तृतीय वर्गीय कर्मियों से 20 वर्षों से ज्यादा समय तक लगातार काम लिया जाता रहा और उन्हें वेतन भी दिया जाता रहा।
इतने वर्षों तक स्वीकृत पदों पर लगातार काम करने के कारण उन कर्मियों के नियमितीकरण का एक कानूनी और उचित दावा बनता है।कोर्ट ने सपष्ट किया कि इन नियुक्तियां न तो पिछले दरवाजे से हुई थी और न ही वे अवैध है ।