अनुकंपा पर नियुक्ति को लेकर नई गाइडलाइन जारी 1 वर्ष के अंदर पेश करना होगा दवा नहीं तो नहीं मिलेगी अनुकंपा में नौकरी
सरकार के अनुकंपा नियुक्ति मामले में नाबालिक आशिक द्वारा नियुक्ति के लिए आवेदन समय सीमा के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है सामान्य प्रशासन से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि मृत सरकारी सेवक के आश्रित के नाबालिक होने की स्थिति में यदि आश्रित के माता-पिता दोनों जीवित नहीं हो अथवा उसके जीवित माता या पिता चाहे जैसी स्थिति हो के द्वारा सरकारी सेवक की मृत्यु के समय सरकारी सेवा की आदत नहीं धारण की जाती है तो नाबालिक आश्रित को नाबालिक होने के एक वर्ष के अंदर अनुकंपा नियोजन हेतु दावा प्रस्तुत करना अनुमन्य होगा उक्त संदर्भ में प्राप्त हो रहे गति पर रेफरेंस पर सब विचार उपरांत स्पष्ट किया जाता है कि प्रासंगिक परिचय संख्या
आशिकों के संदर्भ में प्रासंगिक प्रावधान प्रभावित होगा स्पष्ट है कि अमृतसर सरकारी सेवक के वैसे आश्रितों को ही उक्त प्रावधान का लाभ अनुमन्य होगा जो 30 अगस्त 2011 एवं उसके बाद 18 वर्ष की उम्र होगी विभाग में इस पत्र के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है
सामान्य प्रशासन विभाग में सभी अपर मुख्य सचिव सभी प्रधान सचिव सचिव सभी विभाग अध्यक्ष सभी पर मंडलीय आयुक्त एवं सभी जिलाधिकारी को नई गाइडलाइन के अनुरूप कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया है