बिहार :–नव नियुक्त शिक्षक किसी संघ का हिस्सा नहीं बने :–शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक
शिक्षा विभाग ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षकों ने कक्षा में पढ़ना भी शुरू नहीं किया है ना ही किसी ने एक कक्ष भी दी है लेकिन संघ पहले ही बना लिया है इस को देखकर के पाठक गुस्सा से आज दुगोला हो गए उन्होंने तुरंत आदेश जारी कर दिया कि यदि कोई नवनियुक्त शिक्षक कोई भी संग बनाते हैं या उसे संघ के सदस्य बनते हैं तो स्वेटर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी साथ ही उन पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी और किसी भी तरह का उनको सुनने का मौका भी नहीं दिया जाएगा
शिक्षा विभाग में से गंभीरता से लिया है विभाग में सख्त हिदायत दी है कि बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित शिक्षक किसी प्रकार संघ का हिस्सा नहीं बन विभाग ने ऐसे किसी भी संघ को सामान्य करार दिया है शिक्षा विभाग ने कहा है कि ऐसे किसी भी संघ को शिक्षा विभाग मानता नहीं देती है ऐसा कोई भी संघ कर बनता है तो वह सामान्य है उसे पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी
नियमावली का शिक्षा विभाग ने दिया हवाला शिक्षा विभाग में बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 की धारा 17 के अचार आचरण संहिता की कंडी का साथ की ओर बिहार लोक सेवा आयोग से नवनियुक्त शिक्षकों का ध्यान दिलाया है इस आचरण संहिता के तहत सभी विद्यालय अध्यापकों पर बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 लागू होती है स्पष्ट है कि सरकारी सेवक संगठन नहीं बनाएंगे और ना आंदोलन या प्रदर्शन करेंगे कोई भी सरकारी सेवक किसी प्रकार का संघ संगठन नहीं बनाएंगे और किसी प्रकार का आंदोलन प्रदर्शन नहीं करेंगे अन्यथा उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाएगी