शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांच के लिए हाई कोर्ट पटना ने सरकार को दो सप्ताह का दिया समय
फर्जी डिग्री पर बहस शिक्षकों की जांच मामले की पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की कोर्ट ने जांच पूरी का रिपोर्ट देने के लिए राज्य सरकार व निगरानी को और दो सप्ताह की मोहलत दी है ।
रंजीत पंडित की अर्जी पर मुख्य न्यायाधीश न्याय मूर्ति के विनोद चंद्रन और न्याय मूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की कोर्ट ने दो सप्ताह में कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है ।
आवेदक की ओर से अधिवक्ता दोनों कुमार ने कोर्ट को बताया कि अब तक करीब 72 हजार शिक्षकों के फोल्डर जांच के लिए नहीं मिले हैं जांच की रफ्तार काफी धीमी है ।
कोर्ट ने जांच के लिए राज सरकार को समय सीमा निर्धारित करने को कहा था निर्धारित समय के भीतर डिग्री कागजात को रिकार्ड जमा नहीं करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने को कहा गया था ।
कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो शिक्षक अपने फर्जी डिग्री पर बाल होने की जानकारी देंगे विभाग उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा और उन्हें बताओ वेतन के रूप में दी गई राशि को वसूली नहीं करेगा इसके बावजूद फर्जी विचार पर बाहर शिक्षक अभी पद पर बने हुए हैं ।
4 वर्ष पूर्व 31 जनवरी को सुनवाई के दौरान निगरानी विभाग ने कोर्ट को बताया था कि 110000 से अधिक शिक्षकों के रिकार्ड उपलब्ध नहीं है सनी 13 मार्च को होगी